जौनपुर : हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारवास
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
केराकत थाना क्षेत्र अंतर्गत जघन्य/महिलाओं के विरूद्ध अभियोग में जनपदीय पुलिस जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।गत 13 जून 2010 को वादी मोती लाल यादव पुत्र स्व. जीतू निवासी सुन्धी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना थाना केराकत पर मुकदमा अपराध संख्या 449/2010 में भादवि की धारा 498ए, 304बी व 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ।
अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया परिणामस्वरुप 21 नवम्बर 2022 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जौनपुर द्वारा अभियुक्त हरिनाथ पुत्र स्व. राम प्रसाद निवासी बदनपुर थाना केराकत जौनपुर को दोषसिद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 304बी/302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास व मु0-1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति मे अभियुक्त को धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध के लिए 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।