मूल खाते में नाम दर्ज कराने के लिए भटक रहा पीड़ित
# जिम्मेदार अधिकारी द्वारा गलत जानकारी देकर कर रहे भ्रमित
शाहगंज, जौनपुर।
एखलाक खान
तहलका 24×7
दानपत्र तहरी तकमील कराने और नामांतरण आदेश लेने के बाद भी खतौनी के कालम दो में नाम नहीं दर्ज होने पर पीड़ित लम्बे समय से तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हो रहा है।पीड़ित ने जिम्मेदारों से आख्या मांगे जाने पर नाम दर्ज होने की रिपोर्ट देकर भ्रम में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की जनहित वाली योजना पर स्थानीय जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं,जिससे आम जन का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है।

नगर के भटियारी सराय मोहल्ला निवासी शुभम सिंह ने अपने पिता ब्रिजेश कुमार सिंह से 23 सितंबर 2023 को दान पत्र के माध्यम से तहरी तकमील कराया। जिसपर नवंबर 2023 में तहसीलदार न्यायालय से नामांतरण आदेश पारित किया गया।उक्त आदेश पर वर्तमान खतौनी के मूल खाते कालम दो पर दर्ज नहीं किया गया।मूल खाते में नाम दर्ज नहीं होने से स्टेट फॉर्मर रजिस्ट्री से वंचित किया जा रहा है।जिसके लिए पीड़ित द्वारा अनेकों बार संबंधित अधिकारियों से लिखित और मौखिक शिकायत करने और मूल खाते में नाम दर्ज करने की अपील नक्कारखाने की टूटी साबित हो रही है।

पीड़ित द्वारा मांगी गई सूचनाओं पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी लिखित रूप से पीड़ित का मूल खाते के कालम दो में नाम दर्ज किए जाने का दावा कर रहे,जो अभिलेखों में वास्तविकता से परे है।पीड़ित शुभम सिंह बताते हैं कि अधिकारियों से नाम दर्ज कराने की गुहार पर पहले तो समय देकर चक्कर लगवाया जाता रहा, लेकिन अब न्याय के लिए जिम्मेदार हाईकोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं।


















