जौनपुर : करेंट से किसान की मृत्यु पर बिजली विभाग को दो लाख क्षतिपूर्ति आदेश
मछलीशहर।
दीपक श्रीवास्तव
तहलका 24×7
क्षेत्र अंतर्गत घाटमपुर गांव निवासी राजमणि की खेत में काम करते समय करेंट लगने से मौत हो गई थी। बिजली विभाग ने क्षतिपूर्ति अदा नहीं किया, बल्कि घटना से ही इनकार कर दिया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बुद्धिराम यादव, सदस्य रमेशचंद्र राय और विजय शंकर श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग को आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर मृतक की पत्नी व पुत्र को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें तथा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज की भी अदायगी करें।




















