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Friday, May 3, 2024

जौनपुर : प्रेमिका-प्रेमी के हत्यारों को आजीवन कारावास

जौनपुर : प्रेमिका-प्रेमी के हत्यारों को आजीवन कारावास

बदलापुर।
दीपक श्रीवास्तव
तहलका 24×7
                   थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व के प्रेमी-प्रेमिका की हत्या मामले में बृहस्पतिवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने जुर्माने की आधी धनराशि युवती के पिता को देने का आदेश दिया है।प्रतापगढ़ निवासी नवीन सिंह की मोबाइल फोन की दुकान और बदलापुर के दिनेश उपाध्याय के पुत्र प्रशांत उपाध्याय की हार्डवेयर की दुकान अगल-बगल थी। मुकदमे के अनुसार, नवीन और प्रशांत में दोस्ती थी। नवीन का कोल ढेमा निवासी प्रतिमा से प्रेम संबंध था।

धीरे-धीरे प्रतिमा का प्रशांत से भी संबंध हो गया। इसको लेकर नवीन, प्रशांत से जलन रखने लगा। मामले की जानकारी होने पर पिता ने प्रशांत को मुंबई भेज दिया। 12 दिसंबर 2016 को प्रशांत घर आया था। दूसरे दिन पूरा लाल प्राइमरी स्कूल में उसने दोस्तों को दावत भी दी थी। उसमें नवीन सिंह के अलावा गोलू उपाध्याय, कृपाशंकर निवासी बदलापुर तथा प्रतिमा भी मौजूद थी। उसके बाद 20 दिसंबर 2016 को दिन के तीन बजे सूचना मिली कि प्रतिमा व प्रशांत के शव प्रशांत की हार्डवेयर की दुकान में पड़े हैं। इस संबंध में प्रतिमा के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। प्रशांत के पिता ने भी तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि नवीन, गोलू और कृपाशंकर ने दोनों की हत्या कर दी है। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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