हत्यारोपी 12 को उम्रकैद, चुनावी रंजिश में पुलिस चौकी के सामने चलाई थी गोली
सीतापुर।
तहलका 24×7
महोली थाना क्षेत्र की बड़ागांव पुलिस चौकी में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में सेशन कोर्ट ने 12 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हत्या के इस मुकदमे में एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। वर्ष 2015 में पुलिस चौकी बड़ागांव के सामने तीन लोगों जितेंद्र मिश्रा, सुंदरलाल मिश्रा, लालजी मिश्रा की हत्या कर दी गयी थी।जबकि इन्हीं के परिवार के चार लोग घायल हुए थे। इस मुकदमे में वादी रज्जन लाल मिश्रा थे।

उन्होंने ही गांव के 13 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक, 2015 में ग्राम प्रधान का चुनाव था। तत्कालीन प्रधान हरिबंश सिंह के सामने जितेंद्र मिश्रा मजबूत दावेदार थे। हरिबंश सिंह जितेंद्र से रंजिश रखने लगे, इसी दौरान हरिबंश पक्ष की ओर से बंटी और जितेंद्र पक्ष की ओर से छोटू के बीच केरोसिन को लेकर मारपीट हो गई। पूरा मामला बड़ागांव चौकी तक पहुंच गया।चौकी पर प्रधान हरिबंश सिंह अपने समर्थकों के साथ बैठा था, उसने विवाद के दौरान जितेंद्र पक्ष पर हमला बोल दिया।

अंधाधुंध फायरिंग में प्रधान पक्ष के लोगों ने जितेंद्र (33), लालजी मिश्रा (48), सुंदरलाल (40) की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। जबकि चार लोग इस हमले में घायल हुए थे। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। लोग दुकानें बंद कर मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण में किया।मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में पूरी हुई।

न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हरिबंश सिंह समेत 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में हरिबंश सिंह, राम औतार सिंह, अनूप सिंह, मुन्ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सतीश सिंह, प्रदीप सिंह, रामगोपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, सतेंद्र सिंह, रामकुमार सिंह शामिल हैं। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कौशल किशोर यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मिश्रा और दीपक तिवारी ने बहस की।