दुष्कर्मी मामा को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना
आगरा।
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मामा ने अपनी हवस मिटाने के लिए मासूम भांजी की आबरू लूट ली थी। मामले में न्यायालय ने दोषी मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।जुर्माना की रकम से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
घटना वर्ष 2019 में थाना खंदौली क्षेत्र में घटी थी।दर्ज एफडीआई के अनुसार छह मई 2019 को महिला अपने बच्चों के साथ मौसी की बेटे की शादी में गई थी। जहां अन्य रिश्तेदार भी आए थे।शिकायतर्ता महिला की एक मौसी का बेटा रजत भी आया था। रजत ही शिकायकर्ता महिला की डेढ़ साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। मामले में अभियोजन की तरफ से अदालत में पीड़िता की मां सहित छह गवाहों को पेश किया गया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज विमलेश आंनद ने रजत को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।रिश्तों की मर्यादा लांघने वाले दोषी मामा को सजा मिलने के बाद पीड़िता और उसका परिवार खुश है।परिजनों का कहना है कि बेटी को न्याय मिलने में 5 साल जरूर लग गए। लेकिन गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिससे लोगों का कानून पर विश्वास कायम है।