मतदान से पहले जो जिले के निवासी न हो जनपद छोड़ दे- डीएम
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है जो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आदर्श आचार संहिता के किताब के पृष्ठ सं0-9 के बिन्दु सं0-4 (ड) में उल्लेख किया गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जनपद को छोड़ देगा।
उक्त के क्रम में एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ऐसे व्यक्ति जो स्थानीय निकाय के निवासी नहीं है वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देंगे तथा ऐसे व्यक्ति जो जनपद के निवासी नहीं है। वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व यानि दिनांक 02 मई 2023 के सायं 06ः0 बजे तक जनपद को छोड़ देंगे।