यौन उत्पीड़न का आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित
नई दिल्ली।
स्पेशल डेस्क
तहलका 24×7
उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने रोहिणी क्षेम में स्थित बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। एलजी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने और शहर में व्याप्त प्रशासनिक पंगुता के बावजूद, दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में डॉ. बीएसए अस्पताल में कथित आरोपी सहायक प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मंजूरी दे दी।
बताते चलें कि गत माह मेडिकल कॉलेज की छात्राओं व उनके परिजनों ने आरोपी असिस्टेंट प्रो. डॉ. सलीम शेख के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। उस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 20 मार्च को पत्र लिखकर उप राज्यपाल से एमबीबीएस छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
शनिवार को उप राज्यपाल सचिवालय द्वारा आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर जारी आदेश में लिखा है कि इस तरह के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत केवल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा ही की जा सकती है, जो कि सक्षम प्राधिकारी है। जिसके हेड मुख्यमंत्री हैं।
लेकिन, मेडिकल कॉलेज में महिला छात्रों के लिए डराने वाले माहौल का हवाला देते हुए उप राज्यपाल ने आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. सलीम शेख के निलंबन को मंजूरी दे दी। हालांकि, उप राज्यपाल ने लिखा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत और निर्णय एनसीसीएसए द्वारा किया जाना चाहिए और विभाग को उचित समय पर एनसीसीएसए की उचित अनुशंसा के साथ प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करना चाहिए था।
मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने फरवरी महीने में सबसे पहले आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।कोई कार्रवाई नहीं होने पर महीनेभर बाद छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने छात्राओं पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने के निंदनीय कृत्य के लिए प्रिंसिपल और विभाग प्रमुख के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था।