शिष्या के दुष्कर्मी आजीवन सजा काट रहे फलाहारी बाबा को मिली पैरोल
जयपुर।
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अलवर स्थित आश्रम में शिष्या के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे फलाहारी बाबा को राजस्थान हाइकोर्ट ने बीस दिन के नियमित पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी की पैरोल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।
अदालत ने गत 29 जनवरी की पैरोल कमेटी के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें कमेटी ने अभियुक्त बाबा को पैरोल नहीं देने की सिफारिश की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त सात साल से जेल में बंद है। ऐसे में वह पैरोल नियमों के तहत पैरोल लेने का अधिकारी है। इसके अलावा जेल में उसका आचरण भी संतोषजनक रहा मिला है। इसलिए भी उसे पैरोल पर रिहा किया जाना उचित है।