आजमगढ़ : मुख्तार अंसारी के करीबी की 18.68 लाख की संपत्ति कुर्की का आदेश
आजमगढ़। फैज़ान अहमद तहलका 24×7 माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी हरिकेश यादव की 18 लाख 62 हजार रुपये की अचल संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के आदेश पर गैंगस्टर की धारा 14 (1) के तहत यह कार्रवाई की गई है। एसपी अनुराग आर्य ने इस बारे में डीएम को पत्र भेजा था।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 संबंधित अभियुक्त हरकेश यादव निवासी मोहासिल थाना जहानागंज ने अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपने पिता फूलचंद यादव के नाम से अचल संपत्ति क्रय की थी। डीएम ने 11 जून 2022 को इसे कुर्क करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि थाना तरवां में दर्ज मुकदमे की विवेचना पूरी कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग के मुताबिक अभियुक्तों ने सड़क का ठेका छोड़ने व दबाव बनाने के लिए काम कर रहे श्रमिक राम इकबाल की गोली मार कर हत्या कर दी थी तथा पांचू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। विवेचना के दौरान पता चला कि सात आठ वर्ष पूर्व हरिकेश यादव सामान्य आर्थिक क्षमता वाला व्यक्ति था। अपराध की संपत्ति को छिपाने के लिए उसने अचल संपत्ति अपने पिता फूलचंद के नाम से खरीदी थी।