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Thursday, May 9, 2024

सुल्तानपुर : हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

सुल्तानपुर : हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
               युवक की हत्या कर लाश गायब करने के दो आरोपियों को जिला जज संतोष राय ने गुरुवार को आजीवन कारावास व एक लाख तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की नब्बे फीसद धनराशि मृतका की मां को देने का आदेश दिया है। जुर्माना न अदा करने पर एक साल की कैद काटनी होगी।प्रकरण अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने का है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तारकेश्वर सिंह ने बताया कि भूलीनगर पिछूती निवासी बुधना ने मुकदमा दर्ज कराया कि 14 नवंबर 2009 को शाम करीब साढ़े चार बजे उसके लड़के हनुमान प्रसाद को गांव के बुद्धू व भग्गू और राजकुमार ने फोन करके बुलाया था, लेकिन देर रात तक वह नहीं लौटा।

कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला, फिर बाद में जानकारी मिली कि आरोपितों ने बारोदेवन पेड़ के नीचे उनके लड़के की हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी। विवेचना शुरू हुई तो न केवल हनुमान प्रसाद का शव मिला बल्कि उसके कपड़ा, जूता भी बरामद हुआ। घटना के संबंध में हलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में विचारण शुरू हुआ तो सहायक शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश शर्मा ने अभियोजन की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए। पत्रावली पर उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर जज ने राजकुमार व रामप्रकाश उर्फ बुद्धू को हत्या, सुबूत मिटाने व वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल तमंचा रखने का दोषी करार देकर जेल भेज दिया।

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