हेट स्पीच मामले में पूर्व मंत्री सपा नेता आजम खान को तीन साल की सजा…

हेट स्पीच मामले में पूर्व मंत्री सपा नेता आजम खान को तीन साल की सजा…

# जाएगी विधायकी.. एमपी/एमएलए कोर्ट ने भी लगाया 25 हजार का जुर्माना

# सजा के बाद आजम खां को मिली सशर्त जमानत

लखनऊ/रामपुर। 
विजय आनंद वर्मा 
तहलका 24×7 
            समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को भादवि की धारा 153ए, 505ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
   
इस सजा के साथ ही आजम खान की विधायकी भी चली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार दो साल से अधिक की सजा होने पर संबंधित नेता की सांसदी व विधायकी चली जाने का प्रावधान है। बताते चलें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीएम रामपुर के खिलाफ आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप है।

# सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो…

एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा फैसला आने के मद्देनजर कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद वीडियो अवलोकन टीम की प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। खबर लिखे जाने तक सजा सुनाए जाने के फैसले के बाद आजम खान को कोर्ट से सशर्त जमानत भी मिल गई है।
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