आजमगढ़ : दहेज हत्या के आरोपी को आठ वर्ष की कैद व दस हजार का जुर्माना

आजमगढ़ : दहेज हत्या के आरोपी को आठ वर्ष की कैद व दस हजार का जुर्माना

आजमगढ़।
फैज़ान अहमद
तहलका 24×7
                    अपर सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को दोषी पाते हुए आठ वर्ष की कैद के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव की है। वर्ष 2018 में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। मामले में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुखलिसपुर गांव निवासी अनिल सिंह ने कप्तानगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उसकी भतीजी देवी सिंह की शादी तीन वर्ष पूर्व राहुल सिंह के साथ की थी।
शादी में सामर्थ्य के हिसाब से दान-दहेज दिया गया। देवी सिंह विदा होकर ससुराल गई तो कुछ दिन बाद उसके घर वाले मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर 25 जुलाई वर्ष 2018 को उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र आरोपी राहुल के खिलाफ प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा ने कुल दस गवाहों को पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद उक्त सजा का निर्धारण किया।
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