उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त, 9 सितंबर को होगा मतदान और मतगणना
नई दिल्ली।
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भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को होने वाले देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव के लिए आईएएस अधिकारी सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर के दो अधिकारियों को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बयान में कहा गया है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 7 अगस्त को ईसीआई द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार मतदान और मतगणना 9 सितंबर को होगी। सुशील कुमार लोहानी अतिरिक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय और डी आनंदन अतिरिक्त सचिव व्यय विभाग वित्त मंत्रालय को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव नितिन कुमार शिवदास खाड़े को आरक्षित सूची में रखा गया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 21 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नीत एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

इससे पहले निर्वाचन आयोग ने एक पुस्तिका जारी की थी जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को व्यापक रुप से शामिल किया गया था। “भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 2025” शीर्षक वाली पुस्तिका आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।








