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Sunday, January 25, 2026

केबल संचालक हत्याकांड में 5 अभियुक्तों को उम्रकैद, दो आरोपी दोषमुक्त

केबल संचालक हत्याकांड में 5 अभियुक्तों को उम्रकैद, दो आरोपी दोषमुक्त

वाराणसी।
तहलका 24×7
               शिवपुर थाना क्षेत्र में 13 साल पहले हुई केबल संचालक पुष्कर शुक्ला की हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इसी मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दो आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह व वादी के वकील विवेक शंकर तिवारी ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार पुष्कर शुक्ला शिवपुर क्षेत्र में सांई राम विजन के नाम से सिटी केबल का संचालन करते थे। डेन काशी केबल के संचालक व उसके सहयोगी पुष्कर शुक्ला के क्षेत्र में अपने केबल नेटवर्क का विस्तार करना चाहते थे।इसको लेकर पुष्कर शुक्ला से विवाद हुआ। 16 दिसंबर 2012 को राजकीय चिकित्सालय के बगल में आवास विकास कॉलोनी निवासी बंटी सिंह उर्फ राज उर्फ संजय, पिंटू उर्फ दिलीप सिंह, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू,फरीदपुर चोलापुर निवासी भानू केसरी उर्फ गोलू व सुदीपुर शिवपुर के तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू ने इंद्रपुर चौराहे पर सिटी केबल के लगे तारों के जंक्शन काट दिए।
केबल काटने की जानकारी होने पर भाई अभिषेक शुक्ला के साथ पहुंचे पुष्कर शुक्ला ने विरोध किया तो अभियुक्तों ने लाठी-डंडों, बैट व क्रिकेट के स्टम्प से पुष्कर शुक्ला, अभिषेक शुक्ला व अन्य पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पुष्कर शुक्ला की मौत हो गई थी। इसके बाद अभिषेक शुक्ला ने धर्मेंद्र कुमार सिंह, राहुल श्रीवास्तव समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ शिवपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने शास्त्री चौक रामनगर निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ दीनू व सामने घाट, लंका निवासी राहुल श्रीवास्तव को दोषमुक्त कर दिया। जबकि आवास विकास कॉलोनी निवासी बंटी सिंह उर्फ राज उर्फ संजय, पिंटू उर्फ दिलीप सिंह, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू, फरीदपुर चोलापुर निवासी भानू केसरी उर्फ गोलू व सुदीपुर शिवपुर के तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 15-15 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।

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