दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 55 हजार रुपए का अर्थदंड
जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने चार वर्ष पूर्व नाबालिग दलित किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी मो. लतीफ को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।