दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 55 हजार रुपए का अर्थदंड

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 55 हजार रुपए का अर्थदंड

जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
             अपर सत्र न्यायाधीश  द्वितीय (पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने चार वर्ष पूर्व नाबालिग दलित किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार केराकत थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 31 मार्च 2021 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को जिला रायबरेली के तिलोई ग्राम निवासी मो. लतीफ पुत्र अहमद समद भगा ले गया। उसकी पुत्री को बरामद करके आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। दिनांक 27 मई 2021 को लड़की बरामद हुई। उसने न्यायालय में बयान दिया कि लतीफ ने उससे झूठ बोला कि वह अविवाहित है और शादी का झांसा देकर उसके साथ 10 बार बलात्कार किया।
शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी मो. लतीफ को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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Tahalka24x7
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