नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को 3 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना 

नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को 3 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना 

आजमगढ़। 
फैज़ान अहमद 
तहलका 24×7 
         नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी किए जाने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। मंगलवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सुनाया।
अभियोजन कथन के अनुसार फूलपुर थानाक्षेत्र के अंबारी रेलवे स्टेशन के समीप एक परिवार डेरा डालकर रह रहा था। इसी परिवार की 12 वर्षीया बालिका 9 जून 2014 की दोपहर लगभग 2 बजे बाग में लगे नल पर स्नान कर रही थी। तभी दीदारगंज थाना के समसपुर गांव निवासी जैनुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन पीड़िता को आम देने के बहाने बुलाया और पीड़िता के साथ छेड़खानी किया।
शोर की आवाज पर आरोपी घटना स्थल से भाग गया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल चार गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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