पुलिस की लापरवाही पर न्यायालय सख्त, दो थानों के इंस्पेक्टरों का वेतन रोका
जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव ने पुलिस महकमे की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए जिले के दो थानों के प्रभारी निरीक्षकों के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह कठोर कदम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों की लगातार अवहेलना के चलते उठाया गया है।जानकारी के अनुसार पहला मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें वादी राजेश्वर सोनकर बनाम पुल्लू मामले में न्यायालय ने दिनांक 20 अप्रैल 2021 को एनसीआर संख्या 15/2024 की विवेचना हेतु आदेश पारित किया था।

इसके तहत पुलिस अधीक्षक से दिनांक 29 मई तक प्रगति आख्या मांगी गई, किंतु लगातार अनुस्मारक व स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद कोई रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। न्यायालय ने इसे अवमानना की श्रेणी में माना और प्रभारी निरीक्षक मिथीलेश मिश्रा का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया।


दोनों ही मामलों में कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित थाना प्रभारियों की लापरवाही के संबंध में न्यायालय को तत्काल सूचित किया जाए।न्यायिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्यवाही पुलिस विभाग के रवैये पर एक कड़ा संदेश है, जिसमें न्यायिक आदेशों की गंभीरता को नजरअंदाज किया जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय की प्रक्रिया में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।