मनीष हत्याकांड: 12 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

मनीष हत्याकांड:12 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

पिंडरा,वाराणसी। 
नितेश गुप्ता 
तहलका 24×7
             फूलपुर थाना क्षेत्र के घमहापुर गांव में उद्यमी मनीष सिंह की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।सभी आरोपित वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं।
बताया जाता है कि 26 अप्रैल को घमहापुर गांव में एक अनियंत्रित कार की टक्कर से एक महिला घायल हो गई थी।
हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने कार चालक एवं भरथरा निवासी उद्यमी मनीष सिंह के साथ मारपीट की,जिससे उनकी मौत हो गई थी।घटना के बाद फूलपुर पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया था।इनमें दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए थे,जबकि दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस के अनुसार घटना की गंभीरता,आरोपितों की आपराधिक पृष्ठभूमि तथा संगठित अपराध में संलिप्तता को देखते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।मामले में आशीष राजभर को गिरोह का सरगना नामित किया गया है,जबकि मनीष राजभर,दीपक राजभर,मनोज प्रजापति,हरिश्चंद्र राजभर,योगेंद्र प्रजापति,गोविंद राजभर,नागेंद्र राजभर,बृजेश प्रजापति, राजेश प्रजापति,अभिषेक उर्फ बुद्धू तथा पवन राजभर को गिरोह का सदस्य बनाया गया है।
सभी आरोपित घमहापुर गांव के निवासी हैं।थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों,आय के स्रोतों तथा आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जाएगी।उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
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