मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की मांग पर जेल प्रशासन को नोटिस
नई दिल्ली।
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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपी और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है।
स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने 4 जून को अगली सुनवाई का आदेश दिया।इसके पहले भी 24 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दिया था।

तहव्वुर राणा न्यायिक हिरासत में है। 9 मई को कोर्ट ने राणा को 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे।एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था।बता दें कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी।

राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है।2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का सहयोगी है।64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।