रबीआई के नए बैंकिंग नियमों का ड्राफ्ट जारी, ग्राहकों की सुरक्षा पर बड़ा जोर

रबीआई के नए बैंकिंग नियमों का ड्राफ्ट जारी, ग्राहकों की सुरक्षा पर बड़ा जोर

# 10 नवंबर तक मांगे गए सुझाव, 2026 से लागू हो सकते हैं नए प्रावधान

नई दिल्ली।
तहलका 24×7
              भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 238 नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने इस ड्राफ्ट पर जनता और बैंकिंग संस्थानों से 10 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि सभी सुझावों पर विचार के बाद ये नियम 2026 की शुरुआत से लागू किए जा सकते हैं।
प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है।आरबीआई के अनुसार, यदि किसी ग्राहक के खाते से साइबर धोखाधड़ी होती है और वह तीन दिनों के भीतर बैंक को इसकी जानकारी दे देता है, तो ग्राहक की जवाबदेही शून्य मानी जाएगी। यानी उसे कोई वित्तीय नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
इसके साथ ही यदि बैंक ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।इससे बैंकों को साइबर सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा।लॉकर विवादों को लेकर भी ग्राहकों के पक्ष में अहम संशोधन प्रस्तावित है। यदि किसी ग्राहक का लॉकर बैंक की लापरवाही या सुरक्षा चूक के कारण चोरी या नुकसान का शिकार होता है तो बैंक को लॉकर किराए के 100 गुना तक हर्जाना देना होगा।
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