वाराणसी : बालिका से दुष्कर्म मामले में 20 साल की कैद व 30 हजार रुपए का जुर्माना
वाराणसी।
मनीष वर्मा
तहलका 24×7
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में जैतपुरा निवासी अभियुक्त टूटे उर्फ राजेश को दोषी पाते हुए 20 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

















