आजमगढ़ : सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
फूलपुर।
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सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। बुधवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नारायन की अदालत ने सुनाई है।
पीड़िता के पिता ने 25 मई 2015 को फूलपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप था कि घटना के दिन वह अपने परिवार के साथ दरवाजे पर सो रहा था। रात करीब 1.30 बजे एक व्यक्ति आया और उनकी सात वर्षीय बालिका को उठाकर गांव के बाहर ले गया और दुष्कर्म किया। बालिका घर लौटी और आपबीती बताई।
मामले में संबंधित थाने की पुलिस ने दीदारगंज थाना के शमसपुर गांव निवासी जैनुद्दीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन की पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पांच गवाहों को न्यायालय में पेश कर तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जैनुद्दीन को दुष्कर्म का दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।