एलोपैथिक पद्वति के निजी चिकित्सालय, नर्सिगहोम, क्लीनिक आदि का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक : सीएमओ
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. लक्ष्मी सिंह ने जनपद में संचालित एलोपैथिक पद्धति के संचालकों को अवगत कराया है कि निजी चिकित्सालय, नर्सिगहोम, क्लीनिक, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेन्टर आदि का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण एवं नवीनीकरण 30 अप्रैल कराया जाना अनिवार्य है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से बिना पंजीकरण कराए संचालन करना अवैध है। 50 शैय्या से कम क्षमता वाले नैदानिक स्थापनों की पंजीकरण और नवीनीकरण पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए निर्धारित वेबसाइट UP-health.in पर 30 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
30 अप्रैल 2024 को रात्रि 12ः00 बजे के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। उक्त संस्थान के आवेदन को अस्वीकार करते हुए पंजीकरण निरस्त करने के साथ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ¼ABDM½ पोर्टल पर जाकर अपने (हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री) तथा (हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स रजिस्ट्री) का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें, उक्त व्यवस्था वर्ष 2024 के नवीनीकरण के लिए अनिवार्य की गयी है।
ऑनलाइन आवेदन के पश्चात समस्त अभिलेखों (चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के शैक्षिक योग्यता के अभिलेख, शपथ-पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्नि-शमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिसकी वैधता तिथि 30 अप्रैल 2025 तक हो की मूल प्रति कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे, एवं प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले चिकित्सक का भौतिक सत्यापन कार्यालय में करायेंगे, जिसके बाद ही नवीनीकरण या पंजीकरण किया जायेगा।