दहेज हत्या में आरोपित पति को 20 साल की सजा
# सास-ससुर को 10-10 वर्ष की सजा
आजमगढ़।
तहलका 24×7 अदालत ने दहेज हत्या के जुर्म में दोषी पाए जाने पर पति को 20 साल की कैद संग 65 हजार रूपए जबकि सास व ससुर को 10-10 साल की कैद के साथ 45-45 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। बुधवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संतोष कुमार की अदालत ने किया।
मुकदमे के अनुसार, जिला जौनपुर के थाना गौरा बादशाहपुर के कुंडी गांव निवासी ओमप्रकाश राय की पुत्री मांशी राय की शादी तीन मई 2015 को बरदह थाना के सुहौली गांव निवासी आशीष राय पुत्र ठाकुर प्रसाद राय के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो उसके घर वाले 50 हजार रूपए नगदी के साथ दहेज में बाइक की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। इसी को लेकर 24 दिसबंर 2016 को उसको जला दिया गया। वाराणसी में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति आशीष, ससुर ठाकुर प्रसाद, सास किरन राय के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह व हरेंद्र सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद विवाहिता के पति, सास, ससुर को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।