पेट्रोल-डीजल और ATF पर सरकार का बड़ा फैसला,1 जून से नई एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू
नई दिल्ली।
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केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी विंडफॉल टैक्स में कटौती का बड़ा फैसला लिया है।वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं।सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर,डीजल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

यह संशोधन पखवाड़ा आधारित समीक्षा प्रक्रिया के तहत किया गया है,जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की औसत कीमतों को आधार बनाया जाता है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती केवल निर्यात शुल्क में की गई है।देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लागू मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।ऐसे में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कमी की संभावना नहीं है।गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विशेष कर लगाया था।

इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों को नियंत्रित रखना था। हालिया कटौती को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू आपूर्ति की स्थिति बेहतर होने से जोड़कर देखा जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात शुल्क कम होने से तेल रिफाइनिंग और निर्यात करने वाली कंपनियों की आय तथा निर्यात मार्जिन में सुधार हो सकता है।हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल के दामों पर इसका तत्काल असर नहीं दिखेगा।

















