किसी भी निर्वाचन बूथ के 100 मीटर सीमा में किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ले जाना वर्जित होगा। निर्वाचन कार्मिक/अधिकारी एवं पास धारक पत्रकार पास की शर्त के अनुसार इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, विशेषकर एजेंट और मतदाता मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर बूथ के 100 मीटर परिधि में नहीं जायेगे। किसी मतदाता और एजेंट को बूथ पर फोन ले जाने की अनुमति नहीं है बूथ के अंदर फोन पकड़े जाने पर निर्वाचन की गोपनीयता भंग करने की धारा के तहत एफ.आई.आर दर्ज की जायेगी।
सभी गृह स्वागियों/भवन स्वागियों को निर्देश दिये जाते है कि मतदान के दिन उनके गृह/अहाते/भवन में मात्र उनके परिजन/सेवक ही रहेंगे। किसी भी भवन में बाहरी व्यक्ति (जो अन्य दिवसों पर उस भवन में नही रहते हैं) को मतदान के समय भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी निजी वाहन धारकों द्वारा अपने वाहन का प्रयोग मात्र अपने स्वयं के परिजनों के परिवहन हेतु प्रयोग किया जायेगा न कि सार्वजनिक परिवहन हेतु। इस हेतु चेकिंग में पुलिस/ मजिस्ट्रेट का सहयोग करना अनिवार्य है। मतदेय स्थल के 200 मीटर की परिधि में निजी वाहनों का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शासकीय अधिकारियों को जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, एवं उन्हे विधि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्ति प्रदान की गयी है। अतः स्थलीय आवश्यकतानुसार यह मजिस्ट्रेट स्थानीय स्तर पर आवागमन, ठहराव, आचरण एवं किसी अन्य व्यवस्था के नियंत्रण ले करके अपने जोन/सेक्टर में लिखित या मौखिक (वीडियोग्राफी सहित) रूप से आदेश कर सकते है। इन व्यवस्थाओं का पालन भी अनिवार्य होगा। मतदान के दिन मतदान स्थल पर या मतदान केन्द्रों के पास पहचान पर्ची वितरण के रूप में पोस्टर, ध्वज, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामाग्री का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति इस रूप में एकत्र नहीं होंगे कि उससे शान्ति व्यवस्था शंग होने की सम्भावना हो।