कादीपुर विधायक समेत आठ पर केस के लिए अर्जी पर हुई सुनवाई

कादीपुर विधायक समेत आठ पर केस के लिए अर्जी पर हुई सुनवाई

सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
                 कादीपुर विधायक राजेश गौतम व उनके ड्राइवर समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हो गई। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।अखंडनगर क्षेत्र के फरीदपुर (मोकलपुर) गांव निवासी हैदर अली ने 29 जून को कादीपुर के भाजपा विधायक राजेश गौतम, उनके ड्राइवर अशोक कुमार और गांव के मुरली, प्रवीन, नवीन, खुशबू, रेखा देवी व अनंतिमा के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।

उनके अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने बताया कि भाजपा विधायक राजेश गौतम की शह व उनकी साजिश से हैदर अली व उसके घरवालों को मारा-पीटा जा रहा है। आरोप है कि 27 जून 2022 को हैदर अली के घर में आरोपी लाठी, डंडा व हसिया घुस गए और उनका छप्पर उठाकर फेंक दिया व दीवार गिरा दिए थे। आरोपियों ने घरेलू सामान को भी तोड़ डाला था। विरोध करने पर हैदर अली की पुत्री तैबुन निशा व तहरुन निशा और एक वर्षीय पौते अर्सलान को लाठी, डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई थी। घर में रखा बर्तन व गेहूं व चावल आरोपी उठा ले गए।

मामले में आरोपित मुरली कादीपुर के भाजपा विधायक राजेश गौतम के ड्राइवर अशोक कुमार का रिश्तेदार है। हैदर अली ने घटना की सूचना थाने में दी, लेकिन पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया, तब उसने कोर्ट की शरण ली है। सोमवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वादी के अधिवक्ता शेख नजर अहमद की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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