होली पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें : जिलाधिकारी
जौनपुर।
तहलका 24×7
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत होली पर्व के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मंदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी, एफएल-2, 2बी, सीएल-2 एवं समिश्रबार आदि मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को 25 मार्च, 2024 को सायं 04.00 बजे तक बन्द रखने का आदेश दिया गया है। दुकानों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नही होगा।