अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई,86 गेस्ट हाउस, होटल और बैंक्वेट हॉल का पंजीकरण निरस्त
प्रयागराज।
तहलका 24×7
जनहित और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 86 गेस्ट हाउस, होटल और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने इन सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण निरस्त करते हुए इनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने जिला प्रशासन को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी थी।रिपोर्ट में बताया गया कि शहर के 86 गेस्ट हाउस,होटल और बैंक्वेट हॉल में अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानकों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है। कई प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरण या तो मौजूद नहीं थे,या वे मानक के अनुरूप नहीं पाए गए।इसके अलावा आपातकालीन निकास,अग्निशमन प्रणाली और सुरक्षा इंतजामों में भी गंभीर कमियां मिलीं।

सीएफओ की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी ने सराय एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सभी 86 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण निरस्त कर दिया।इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।ऐसे में जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जाएगी,उनके खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित संचालक सभी निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेंगे।कार्रवाई के बाद होटल,गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल संचालकों में हड़कंप मच गया है।प्रशासन अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच कराने की तैयारी में है,ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके।


















