कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में गैंग लीडर समेत 10 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में गैंग लीडर समेत 10 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

वाराणसी। 
तहलका 24×7 
               कमिश्नरेट पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर समेत 10 आरोपियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम,1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन,अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन,सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ तथा थाना सारनाथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह कदम उठाया गया।पुलिस के अनुसार,थाना सारनाथ में वर्ष 2025 में दर्ज कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।
जांच में सामने आया कि गैंग लीडर लोकेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध भंडारण और तस्करी कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। गिरोह के सदस्य अवैध कमाई का उपयोग ऐशो-आराम और भोग-विलास में करते थे।पुलिस आयुक्त की स्वीकृति के बाद थाना सारनाथ में सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
नामजद आरोपियों में लोकेश अग्रवाल (गैंग लीडर), विष्णू कुमार पाण्डेय,प्रतीक कुमार,सुरेशचन्द्र गुप्ता, फैजुर रहमान,विनोद अग्रवाल,सत्येन्द्र कुमार साहू, मोहम्मद सैफ,आकाश पाठक तथा मनीष कुमार सिंह हैं। पुलिस के अनुसार,गिरोह के कई सदस्यों के विरुद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।गैंग लीडर सहित कुछ आरोपियों पर पूर्व में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
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