गबन मामले में हाईकोर्ट से आरोपी को राहत,कार्यवाही पर लगाई रोक
प्रयागराज/जौनपुर।
अखलाक खान
तहलका 24×7
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में दर्ज गबन के एक मामले में आरोपी को अंतरिम राहत देते हुए उसके विरुद्ध चल रही न्यायालयीय कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

मामला शाहगंज थाने में दर्ज अपराध संख्या 394/2025 से संबंधित है,जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।याचिकाकर्ता श्यामजी गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि 17 नवंबर 2025 को दर्ज एफआईआर झूठे और निराधार आरोपों के आधार पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराई गई है।

उनका कहना था कि पक्षकारों के बीच विवाद व्यापारिक लेन-देन से संबंधित है और धन की वसूली के लिए दीवानी वाद दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन इसके बजाय आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया गया।मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण को विचारणीय माना।अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही निजी विपक्षी पक्ष को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने राज्य पक्ष एवं विपक्षी पक्ष संख्या-2 को तीन सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र दाखिल करने का समय दिया है।इसके बाद याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई है।अदालत ने मामले को आठ सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए तब तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

















