जौनपुर : दहेज हत्या के आरोपी को साढ़े दस वर्ष का कारावास

जौनपुर : दहेज हत्या के आरोपी को साढ़े दस वर्ष का कारावास

जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
               मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/ जनपद जौनपुर ने दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास से, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध हेतु 6 माह के कारावास व 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।बताते चलें कि वादी उमाशंकर कसौधन की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 1540/17 में भादवि की धारा 498ए, 304बी व 3/4डीपी एक्ट थाना केराकत जनपद जौनपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस जघन्य अपराध में अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की को दहेज के लिए उत्पीड़ित करते हुए जला कर मार दिया गया था।

अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। मानिटरिंग सेल द्वारा सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरुप 17 मई 22 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/ जनपद जौनपुर द्वारा अभियुक्त महेश कसौधन पुत्र लालजी कसौधन निवासी सिपाह थाना केराकत जौनपुर को 10 वर्ष के कारावास से, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध हेतु 6 माह के कारावास व 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया इस अपराध में अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। सभी सजाए साथ चलेंगी व अभियुक्त द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि नियमानुसार सजा में समायोजित होगी।
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