जौनपुर : पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को साढ़े तीन साल की सश्रम कारावास की सजा
केराकत।
विनोद कुमार
तहलका 24×7
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष पाक्सो एक्ट, रेप केसेस, तृतीय जौनपुर द्वारा पाक्सो एक्ट के अभियुक्त नियाज अहमद पुत्र स्व. जब्बार अहमद निवासी परमानन्दपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर को भादवि की धारा 323 के अन्तर्गत 6 माह के सश्रम कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे पन्द्रह दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं लैंगिक अपराधों से शिशुओं का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के वैकल्पिक रूप में धारा 354(ख) भादवि के अन्तर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


















