वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप, प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग

वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप, प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग

शाहगंज, जौनपुर।
एखलाक खान
तहलका 24×7
            क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी अफजल खान ने वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित भूमि को मूल स्वरूप में बहाल करने व अतिक्रमण हटवाने की अपील करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।आरोप है कि एराकियाना मोहल्ले में वक्फ संपत्ति 1763 नम्बर जुम्मन 8 की जमीन है, जो वक्फ में दर्ज है। नियमानुसार उक्त जमीन को बेचा नही जा सकता है, लेकिन भू-माफियाओं ने अभिलेखों में उलटफेर कर बैनामा कर दिया गया।
संख्या-492 को लेकर दावा किया है कि यह भूमि उनके पूर्वजों द्वारा वक्फ की गई थी, जो अब वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। आरोप है कि उक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान निर्माण और निजी उपयोग किया जा रहा है, जो वक्फ कानूनों का उल्लंघन है। शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वक्फ संपत्ति की पुष्टि वक्फ डीड दिनांक 30 दिसंबर 1955 और 06 जनवरी 1956 से होती है। अफजल ने प्रशासन को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में मांग की है कि मोहल्ला एराकियाना नंबर-10, खातानंबर 87, गाट संख्या 145 की भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाए।
उन्होंने अपील किया कि नगर पालिका अभिलेखों में उक्त भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार के विवादों की पुनरावृत्ति न हो सके। प्रार्थना पत्र के साथ वक्फ डीड की प्रति भी संलग्न की गई है। वादी ने मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताते हुए कहा है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
इस संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी ने बताया कि ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नही है। नगर पालिका में कोई संपत्ति दर्ज होती है तो वह सिर्फ कर वसूली के लिए दर्ज होती है।
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