शादी की बुकिंग रद्द होने पर एडवांस नहीं लौटाना पड़ा महंगा, होटल पर 27 हजार रुपये देने का आदेश

शादी की बुकिंग रद्द होने पर एडवांस नहीं लौटाना पड़ा महंगा, होटल पर 27 हजार रुपये देने का आदेश

जौनपुर। 
एखलाक खान 
तहलका 24×7 
               शादी समारोह की बुकिंग निरस्त होने के बाद अग्रिम धनराशि वापस न करना उत्सव होटल के प्रोपराइटर एवं प्रबंधक को भारी पड़ गया।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने होटल प्रबंधन को परिवादी को 21 हजार रुपये की अग्रिम राशि लौटाने के साथ मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के लिए 3 हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिए 3 हजार रुपये,कुल 27 हजार रुपये 45 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह एवं सदस्य गीता ने मियांपुर निवासी चंद्र मोहन श्रीवास्तव की ओर से दाखिल परिवाद पर यह फैसला सुनाया।परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की। परिवाद के अनुसार,चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने 7 मार्च 2021 को अपने पुत्र के विवाह समारोह के लिए वाजिदपुर तिराहा स्थित उत्सव होटल को 1 व 2 दिसंबर 2021 के लिए बुक कराया था और इसके लिए 21 हजार रुपये अग्रिम जमा किए थे।
बाद में वधू के पिता की गंभीर बीमारी के चलते विवाह की तिथि बदलकर 12 जुलाई 2021 कर दी गई और शादी बस्ती जनपद में संपन्न हुई।परिवादी ने 7 जुलाई 2021 को ही होटल प्रबंधन को बुकिंग निरस्त करने की सूचना दे दी थी,जो निर्धारित कार्यक्रम से करीब छह माह पहले थी।सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि होटल प्रबंधन ने उसी तिथि पर किसी अन्य परिवार के विवाह समारोह की बुकिंग कर कार्यक्रम आयोजित किया,फिर भी परिवादी की अग्रिम राशि लौटाने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि कैश मेमो पर बुकिंग रद्द होने की स्थिति में एडवांस वापस न करने की शर्त अंकित थी।
मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने 11 जुलाई 2024 को परिवाद खारिज कर दिया था।इसके बाद परिवादी ने राज्य उपभोक्ता आयोग,लखनऊ में अपील दाखिल की। राज्य आयोग ने निचले आयोग का आदेश निरस्त करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई कर गुण दोष के आधार पर निर्णय देने का निर्देश दिया।पुनः सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि होटल प्रबंधन द्वारा अग्रिम धनराशि वापस न करना सेवा में कमी है।
साथ ही कैश मेमो पर छपी”बुकिंग निरस्त होने पर अग्रिम राशि वापस नहीं होगी”जैसी एकतरफा शर्त को आयोग ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार करार दिया।इसी आधार पर आयोग ने होटल के प्रोपराइटर एवं प्रबंधक को 21 हजार रुपये की अग्रिम राशि लौटाने तथा 6 हजार रुपये क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रुप में अदा करने का आदेश दिया।
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