सुल्तानपुर : जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10 वर्ष की कैद
सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
जानलेवा हमले के सात वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को एडीजे तृतीय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक अभियुक्त को साढ़े 14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।घटना कादीपुर तहसील क्षेत्र के विजेथुआ राजापुर में हुई थी। गांव निवासी मुन्ना मोदनवाल 13 अगस्त 2015 की रात नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी वहां लाठी, डंडा लेकर पहुंचे गांव के बब्बू पाठक, डब्बू पाठक, अरुण वर्मा व संदीप धोबी ने गाली देते हुए मुन्ना पर जानलेेेवा हमला कर दिया था।

मुन्ना की गुहार पर बचाव के लिए दौड़े उनके पुत्र सचिन, पवन व पत्नी सदामा देवी को भी अभियुक्तों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया था। मुन्ना व उनके परिजन जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर चले गए तो अभियुक्तों ने घर में भी घुसकर उन्हें मारा-पीटा। पुलिस ने मुन्ना मोदनवाल की तहरीर पर अभियुक्तों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया।

















