सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी के आरोपी की जमानत नामंजूर

सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी के आरोपी की जमानत नामंजूर

# सीएम योगी, विधायक पूजा पाल पर कहे थे अपशब्द

प्रयागराज।
तहलका 24×7
                 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी है। आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा विधायक पूजा पाल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां की थी। आरोपी उमेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की है।
आरोपी के खिलाफ प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई की। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का विरोध किया।
उमेश यादव के खिलाफ अधिवक्ता श्याम चंद पाल ने 16 अगस्त को कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर विधायक पूजा पाल को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, साथ ही उनको अपशब्द भी लिखे हैं। यह टिप्पणी न सिर्फ महिला सम्मान के विरुद्ध है बल्कि इससे पाल और अन्य पिछड़ा समाज बेहद आहत है। इन टिप्पणियों के समाज के दो वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था टिप्पणियां याची ने नहीं की, उसकी फेक आईडी बनाई गई है। वहीं अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट के सामने उमेश यादव के एक्स पर किए गए पोस्ट को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसमें न सिर्फ महिला विधायक पर अश्लील टिप्पणियां हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं।
कोर्ट ने कहा, इस मामले में अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं है। कुछ देर की बहस के बाद याची के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है।
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