हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
प्रयागराज।
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मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक रहे अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की सिंगल डिविजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी।अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा था जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की।

उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था।बता दें वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास ने एक सभा के दौरान अधिकारियों से हिसाब किताब करने का बयान दिया था। इस बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने मामला दर्ज कराया। मामले में 31 मई को फैसला आया और 1 जून को विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया।

कोर्ट ने अब्बास को 2 साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना लगाया था। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास जिला अदालत भी गए, जहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई। जिसके बाद वह हाईकोर्ट आए।वर्ष 2022 के चुनाव में अब्बास और उनका परिवार यूं तो समाजवादी पार्टी में था, सुभासपा से साथ गठबंधन में मऊ सदर सीट ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली पार्टी को गई थी। जिसके बाद यहां से अब्बास ने चुनाव लड़ा था।








