आजमगढ़ : पंचायत भवनों के अधूरे निर्माण पर 450 पंचायतों का रोका भुगतान
आजमगढ़। फैज़ान अहमद तहलका 24×7 ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीणों को उनकी पंचायत में ही सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या करवाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी करीब 450 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण अधूरा होने पर एक जून से सभी तरह का भुगतान रोक दिया गया है। आदेश दिया गया है कि एक जून से पंचायत भवन से भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने की बात कही गई है और इसे पूरा करने के लिए गांव-गांव में पंचायत भवन बनाकर इसे हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा जो जोड़ने को कहा गया है। ताकि ग्रामीणों को पंचायत संबंधी कार्यों के लिए ब्लॉक व जिले की दौड़ न लगानी पड़े और उन्हें उनकी पंचायत में ही सारी सुविधाएं मिल जाएं। पंचायत भवन के संचालन के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति कर सभी प्रधानों को पंचायत भवन में कार्यालय संबंधी आवश्यक सामान लगवाने को कहा गया था। जिसमें कुर्सी, मेज, पंखा, इनवर्टर, अलमारी, कंप्यूटर आदि शामिल है। वहीं सभी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का आदेश भी शासन की ओर से जारी कर दिया गया है।
शासन की ओर से पंचायत भवन में ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी व इसका लाभ देने, आय, जाति, निवास आदि के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है और इन्हें प्रति माह पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है। लेकिन शासन के इतने प्रयासों के बाद भी शासन की ग्रामीण कल्याण की यह योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। जिसको देखते हुए शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है और अधूरे पंचायत भवन वाली ग्राम पंचायतों के सभी वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं। अधूरे पंचायत भवन वाले ग्राम पंचायतों के प्रधान व सचिव अब ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं। सभी तरह के भुगतान केवल पंचायत भवन में लगे कंप्यूटर से अनिवार्य कर दिया है। साथ ही पंचायत भवन के अतिरिक्त साइबर कैफे या सीएचसी के माध्यम से भुगतान होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
# एक नजर मिनी सचिवालयों पर
कुल ग्राम पंचायत 1858 कुल निर्मित सचिवालय 1359 पूर्व में निर्मित हो चुके सचिवालय 919 पूर्ण हो चुके नवनिर्मित सचिवालय 440 पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके सचिवालय 731 निर्माणाधीन सचिवालय 450
इस संदर्भ में डीपीआरओ लालजी दूबे ने बताया कि शासन की से एक जून से पंचायत भवन से भुगतान करने का आदेश दिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों को पत्र द्वारा इसकी जानकारी दी जा चुकी है। एक जून के बाद अगर जिले की किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत भवन में लगे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के अलावा लैपटॉप, साइबर कैफे, सीएचसी आदि के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा और ऐसा करने वाली ग्राम पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।