एटीएम में 100 व 200 के नोट अनिवार्य
नई दिल्ली।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए बैंकों व व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को आदेश दिया है कि वे एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।यह निर्देश 30 सितंबर 2025 तक देश के कम-से-कम 75 प्रतिशत एटीएम में लागू किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक 90 प्रतिशत एटीएमों पर लागू किया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य आमजन, विशेषकर ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की सहज उपलब्धता प्रदान करना है, जिससे दैनिक जरूरतों की पूर्ति में सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही बड़े मूल्यवर्ग के नोटों से जुड़ी असुविधाओं खुले पैसे की समस्या का भी समाधान होगा।

हालांकि, इस निर्देश के क्रियान्यवन में नोटों की आपूर्ति, तकनीकी बदलाव और लागत बढ़ने जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं। फिर भी, यह नीति उपभोक्ता हित में एक दूरदर्शी पहल है। यह स्पष्ट किया गया है कि 500 के नोट हटाने का कोई आदेश नहीं है। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी खबरें भ्रामक हैं। आरबीआई की यह पहल नकद लेन-देन को सुगम व जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।