गाजीपुर : गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की साढ़े 42लाख की सम्पत्ति कुर्क 

गाजीपुर : गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की साढ़े 42लाख की सम्पत्ति कुर्क 

खानपुर।
अंकित मिश्रा 
तहलका 24×7 
                थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन गांव में मंगलवार कों गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विक्की उर्फ विकास यादव पुत्र रमेश यादव की 42लाख सत्तावन हजार की सम्पत्ति कुर्क की गयी। कुर्क जमीन की मौजूदा कीमत लगभग एक करोड़ अनुमानित लगाया हैं।मंगलवार को एसपी सिटी गाज़ीपुर गोपीनाथ सोनी के नेतृत्व में खानपुर पुलिस मधुवन गांव पहुंची और सबसे पहले गो-तस्कर व शराब तस्कर विकास यादव उर्फ विक्की पुत्र रमेश यादव के गांव पहुंचकर जानकारी ली। वांछित अभियुक्त के सम्पत्ति की निशानदेही के बाद नोटिस चस्पा कर डुगडूगी बजवाकर मुनादी शुरु की गई और थानाध्यक्ष खानपुर संजय मिश्रा ने कुर्की की कार्यवाही पढ़ी।
इसके बाद सम्पत्ति यानि भूमि कों न्यायलय के अधीन के अधीन होने की घोषणा की। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गौ-तस्करी व शराब तस्करी के गैंगलीडर विकास यादव उर्फ विक्की पुत्र रमेश यादव निवासी मधुवन थाना खानपुर गाज़ीपुर के द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित बेनामी संपत्ति अपनी माता तारा देवी पत्नी रमेश यादव के नाम मौजा मधुवन तहसील सैदपुर में आराजी न0- 28 में रकबा 0.3180 हेक्टेयर का 1/6 अंश अर्थात 0.0530 हेक्टेयर व आराजी न0 181 रकबा 0.5520 हेक्टेयर का 1/2 अंश अर्थात 0.0460 हेक्टेयर के कुल योग भूमि रकबा 0.0990 हेक्टेयर भू-संपत्ति क्रय की गयी थी। वहीं अभियुक्त द्वारा संगठित अपराध से अपनी पत्नी नंदनी देवी के नाम मौजा अनौनी तहसील सैदपुर में आराजी न0 702 में रकबा 0.1120 हेक्टेयर का 1/3 अंश अर्थात 0.0373 हेक्टेयर में से 0.130 हेक्टेयर सम्पत्ति क्रय की गयी थी। जिसकी सूचना के बाद जांच कराई गयी और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर की संपत्ति कुर्की का आदेश दिया गया था। जिसको भारी पुलिस बल के मौजदूगी में कुर्क कर लिया गया।
एसपी सिटी ने बताया की अभियुक्त विक्की उर्फ़ विकास यादव गौ-तस्करी व शराब तस्करी में काफ़ी दिनों से लिप्त हैं, अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने स्वयं और अपने गैंग के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले तथा सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों में लिप्त होकर बेनामी सम्पत्ति अर्जित किया था। तस्कर के खिलाफ जनपद के खानपुर जमानिया, करडा सहित गैंगस्टर के साथ कुल आठ मुकदमे दर्ज किये गये थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की अचल संपत्ति के कुर्की के आदेश कों हरी झंडी दे दी थीं। वहीं कुर्क की गयी सम्पत्ति की कुल कीमत लगभग बयालिस लाख सत्तावन हजार रूपये व बाजारी क़ीमत लगभग एक करोड़ रूपये का अनुमान लगाया जा रहा हैं।
कार्यवाही के दौरान एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी सैदपुर हितेंद्र कृष्ण, थानाध्यक्ष खानपुर संजय मिश्रा, उपनिरीक्षक रामसजन यादव, उपनिरीक्षक बलवन्ता, उपनिरीक्षक अनिल राय, हेड कांस्टेबल आकाश सिंह, धर्मेंद्र पटेल, कांस्टेबल शशिभूषण, प्रदुमन, रवि चौधरी, रिया सरकारी, केसरी सरोज, नमिता सिंह व अन्य भारी महिला/पुरुष पुलिस बल उपस्थित रहें।
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