जौनपुर : आधा दर्जन अभियुक्तों को ग्राम न्यायालय ने सुनाई अर्थदण्ड के साथ सजा
मछलीशहर। दीपक श्रीवास्तव तहलका 24×7 क्षेत्र के पहाड़पुर गाँव में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय जौनपुर के अधीनस्थ ग्राम न्यायालय द्वारा पहली बार दो मामलों में छ: आरोपियों को सजा के साथ ही अभियुक्तों को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।मछलीशहर तहसील क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में जिला सत्र न्यायालय जौनपुर के अधीन लगभग दो वर्षों पूर्व स्थापित ग्राम न्यायालय मछलीशहर में हो रहे मुकदमा संख्या 13/2020, एनसीआर संख्या 107/ 1999 थाना मुंगरा बादशाहपुर स्टेट बनाम मो. खालिद में विवेचनों परान्त विवेचक उपनिरीक्षक राजीव सिंह द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय में मुकदमें के विचार के दौरान अभियोजन अधिकारी मो. इमरान की सम्यक पैरवी के चलते मा. न्यायाधिकारी हिमांशु वर्मा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात मुकदमें के अभियुक्तों मो. खालिद एवं मो. सलीम को दोष सिद्धि करार देते प्रत्येक अभियुक्त पर 15 सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा गया। इसी क्रम में मुकदमा संख्या 424/2020, एनसीआर संख्या 33/ 2010 थाना पंवारा स्टेट बनाम सियाराम के मुकदमें में विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक गौरी शंकर शुक्ल द्वारा विवेचनोंपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मुकदमें के विचारण दौरान अभियोजन अधिकारी मो. इमरान की सम्यक पैरवी के चलते मा. न्यायाधिकारी हिमांशु वर्मा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात मुकदमें के अभियुक्तों सियाराम, शान्ति देवी, सुभाष एवं सुनील कुमार को दोष सिद्धि करार देते प्रत्येक अभियुक्त पर दो- दो हजार रुपए के से दण्डित करते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा गया।