जौनपुर : उपद्रव के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली आरोपियों से करेगा प्रशासन
# संपत्ति की क्षति का आंकलन विभागों से करा रहा प्रशासन
बदलापुर। दीपक श्रीवास्तव तहलका 24×7 अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा गत दिनों की गयी क्षति की वसूली प्रशासन आरोपियों से करेगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से हुई क्षति का व्यौरा मांगा गया है। इस बाबत क्षेत्राधिकारी शुभम तोंदी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।उन्होंने बताया कि 18 जून को अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव कर रोडवेज की एक बस जला दी गई थी।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद तिवारी के साथ चल रही स्कोर्ट वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते हुए उसमें सवार पुलिस के जवानों को भी मारा पीटा था जिससे पुलिस जवानों को गंभीर चोटे आई थीं। प्रदर्शनकारियों के विरोध के जवाब में पुलिस को दंगा विरोधी उपकरण का भी प्रयोग करना पड़ा था तथा जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाया गया था। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अब प्रदर्शन में सम्मिलित आरोपियों से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के तहत हुए नुकसान की वसूली आरोपियों से की जाएगी। इस संबंध में बदलापुर के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह, पुलिस स्कोर्ट वाहन प्रभारी राजेंद्र यादव तथा जलाई गई रोडवेज के परिचालक सत्येंद्र की तहरीर पर 36 नामजद तथा 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। नामजद आरोपियों से ही क्षति की रिकवरी कराए जाने के लिए प्रक्रिया प्रचलन में है।