जौनपुर : रात दस बजे के बाद डीजे बजा तो… होगी कठोर कार्रवाई
शाहगंज। रवि शंकर वर्मा तहलका 24×7 क्षेत्र में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वालों की अब खैर नहीं। बुधवार को पुलिस ने कोतवाली में सभी डीजे और मैरेज लॉन संचालकों को बुलाकर इस बाबत चेतावनी दी। कहा कि 10 बजे रात के बाद डीजे या तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
कोतवाली परिसर में बुधवार को क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्या ने कहा कि सरकार का रवैया लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर बेहद सख्त है। उन्होंने कहा कि शादी और अन्य समारोह में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह की शिकायत मिली तो पुलिस द्वारा सबसे पहले डीजे संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि शादी या अन्य समारोह में बहुत जरूरी होने पर मानकों के अनुसार धीमी आवाज में गाने बजाए जा सकते हैं।प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि डीजे संचालकों के साथ बैठक करके उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश के साथ हिदायत दी गई है। डीजे के शोर पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है।