जौनपुर : हाईकोर्ट ने जारी किया बालिका विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ वारंट
शाहगंज। एख़लाक खान तहलका 24×7 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने पर बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रतिवादियों को 15 जुलाई तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने और व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया था। लेकिन प्रतिवादियों ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अदालत के आदेश की अवमानना मानते हुए जमानती वारंट जारी किया।
बताते हैं कि वादी कनकलता अस्थाना बालिका इंटर कॉलेज में अध्यापक रहीं। वादी के मुताबिक अगस्त 2020 में विद्यालय के तत्कालीन प्रबंधक ने बिना कारण बताए अथवा नोटिस दिए उनकी सेवा समाप्त कर दी। प्रबंधन के इस आदेश के खिलाफ अध्यापिका कनकलता ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई करने हुए न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने प्रतिवादी पक्ष को 15 जुलाई तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने और कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। निर्धारित तिथि पर प्रतिवादी पक्ष से सुनवाई में न तो कोई प्रस्तुत हुआ, ना ही शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिसपर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रतिवादी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।