पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाने के आरोपी को मिली मौत की सजा
कटिहार।
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पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को जिंदा जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कटिहार न्यायालय ने दोषी पति को सजा-ए-मौत मुकर्रर की है, जबकि आरोपी सास को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।बहरहाल पति और सास को जेल भेज दिया गया। पूरा मामला कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के रोशना इलाके का है।

25 मार्च 2021 की सुबह आठ बजे पीड़िता रीना खातून और उसके दो मासूम बच्चों की घर में जिंदा जलकर मौत हो गई थी। घटना का आरोप पति मो. ताहिर और उसकी सास हदीशन खातून पर लगा।मृतका के भाई अब्दुल मतीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन रीना खातून का निकाह दस वर्ष पूर्व हुआ था।

उसके दो छोटे-छोटे बच्चे भी थे।विवाह के बाद आरोपी पति और उसकी मां हदीशन खातून दहेज में दो लाख रुपए और अन्य सामानों की मांग करते आ रहे थे, जिसे लेकर अक्सर वो मृतका के साथ मारपीट करते थे। भाई ने आरोप लगाया था कि पति, सास सहित अन्य लोगों ने मिलकर मां और दो बच्चों को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। कोर्ट में सुनाई के दौरान आरोपी दोषी पाया गया।

मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। इसी बीच आरोपी पति को मौत की सजा दी गई है, जबकि आरोपी सास को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा पचास हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

















