प्रदेश में नई श्रम संहिता लागू
# हड़ताल करने से पहले 14 दिन पूर्व देनी होगी सूचना
लखनऊ।
तहलका 24×7
यूपी में अब हड़ताल करने के नियमों को कड़ा किया गया है। 14 दिन की पूर्व सूचना के बिना किसी भी हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लगा दी गई है।सामूहिक अवकाश भी हड़ताल में शामिल किया गया है। नई श्रम संहिता के मुताबिक अब 300 से ज्यादा श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी।

न केवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी।श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि नई संहिताएं 21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं। उनका दावा है कि श्रम कानूनों का पालन आसान बनाया गया है। श्रमिकों के हित भी संरक्षित किए गए हैं और प्रतिष्ठानों के लिए भी यह राहत भरा है।

उद्योगों और श्रमिकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा। सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक का भुगतान करना अनिवार्य होगा।








