वाराणसी में वक्फ संपत्ति पर कब्जे की कथित साजिश का मामला, कोर्ट से हार के बाद फर्जी दस्तावेजों से कब्जे की कोशिश का आरोप
वाराणसी।
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कैंट थाना क्षेत्र के अर्दली बाजार स्थित एक वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद का मामला सामने आया है।आरोप है कि न्यायाधिकरण में मामला हारने के बाद कुछ लोगों ने कथित तौर पर फर्जी,कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर तोड़फोड़,मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक सरकारी चिकित्सक समेत 5 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पीड़ित सैयद अजफर अली ने अपनी तहरीर में बताया कि वह और उनके भाई अर्दली बाजार स्थित’वक्फ अलल औलाद’संपत्ति के वैध मुतवल्ली हैं।उनके अनुसार नगर निगम और जल संस्थान के अभिलेखों में भी उनका नाम दर्ज है।शिकायत के मुताबिक,वर्ष 2016 में विपक्षी पक्ष ने इस संपत्ति को लेकर वाद दायर किया था,जिसे 27 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण,लखनऊ ने खारिज कर दिया।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में पीड़ित पक्ष को ही संपत्ति का वैध मुतवल्ली और कब्जेदार माना था।आरोप है कि न्यायाधिकरण से मामला हारने के बावजूद विपक्षियों ने कथित रुप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची।साथ ही सड़क चौड़ीकरण के दौरान कथित अभिलेखों के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि विरोध करने पर आरोपितों ने संपत्ति पर पहुंचकर तोड़फोड़,मारपीट और जान से मारने की धमकी दी,जिसके बाद कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।अधिकारियों के अनुसार वक्फ संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा,उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


















