हत्या के दोषी को उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

हत्या के दोषी को उम्रकैद,10 हजार रुपये जुर्माना

# अर्थदंड न जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

जौनपुर। 
गुलाम साबिर 
तहलका 24×7 
              जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना महाराजगंज क्षेत्र के उमरीकला निवासी सुनील शर्मा पुत्र स्वर्गीय महेंद्र कुमार शर्मा के विरुद्ध हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया।शनिवार को सुनाए गए फैसले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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